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कैसे किया कम गुणांक वालों का चयन: हाईकोर्ट 69 हजार शिक्षक भर्ती में राज्य सरकार से मांगी जानकारी

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों का चयन करने और अधिक गुणांक वाले को चयनित नहीं करने पर जानकारी मांगी है। कोर्ट ने चयनित हुए कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों की भी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने अर्चना सिंह की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है।

याची का कहना था कि उसे 61.0055 गुणांक प्राप्त हुए हैं। उसका चयन नहीं किया गया जबकि 61.0043, 61.0049 और 61.0048 गुणांक पाने वाले तीन अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया गया है। तीनों चयनित अभ्यर्थी याची की कटेगरी के ही हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को इस मामले में तीन फरवरी तक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।


क्यों नहीं किया वरीयता का जिला आवंटित

69,000 शिक्षक भर्ती में बेशिप से मांगा जवाब

 

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को वरीयता का जिला आवंटित न करने पर राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद (बेशिप) से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याची को आवंटित किया जिला और विद्यालय याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने सुनवाई रायबरेली की संघमित्रा की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है।

याची को सहायक अध्यापक भर्ती में एससी कोटे में 70.63 गुणांक प्राप्त हुए। उसने प्रथम वरीयता रायबरेली दी थी लेकिन उसे आठवीं वरीयता वाले सीतापुर जिले में नियुक्ति दी गई है। जबकि उससे कम अंक पाने वाले 267 अभ्यर्थियों को रायबरेली जिला दिया गया है। अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि नियमानुसार गुणांक और वरीयता के आधार पर जिले का आवंटन किया जाता है। लेकिन याची के मामले में इस नियम का पालन नहीं किया गया।

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