मिर्जापुर वेब सीरीज टीम को राहत हाईकोर्ट ने लगाई उत्पीडऩात्मक कार्यवाही पर रोक
कोर्ट ने याचिका को मार्च माह के प्रथम सप्ताह में पेश करने का निर्देश देते हुए कहा है कि अगली सुनवाई की तिथि या पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक, जो जल्दी हो, याचियों के विरुद्ध उत्पीडऩात्मक कार्यवाही पर रोक रहेगी। कोर्ट ने याचियों को विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र की खंडपीठ ने दिया है। याचियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में वेब सीरीज को धार्मिक, सामाजिक व क्षेत्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली, समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने व अवैध संबंध को बढ़ावा देने वाली बताते हुए कार्यवाही की मांग की गई है। याची का कहना था कि सीरीज काल्पनिक है। डिसक्लेमर में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। कोर्ट ने प्रकरण विचारणीय माना और विपक्षियों से जवाब मांगा है।


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