नंदी समेत दो अन्य का डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र खारिज, 20 मार्च को अदालत में उपस्थित होने का दिया निर्देश
प्रयागराज। माननीयों के न्यायालय के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, कमल कुमार केसरवानी लाला एवं नीरज गुप्ता का डिस्चार्ज (चार्ज नहीं बनाने की प्रार्थना) प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि आरोप विरचित किए जाने के स्तर पर सिर्फ यह देखा जाना है कि आरोपित के विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधार हैं अथवा नहीं, पत्रावली पर प्रथमदृष्टया आरोप के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध हैं अथवा नहीं। अदालत ने इसी निष्कर्ष के साथ इन तीनों के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। आदेश दिया कि 20 मार्च को अदालत में उपस्थित हों ताकि मामले में आरोप तय किए जा सकें।
गौरतलब है कि यह प्रार्थना पत्र 16 जनवरी 2021 को इन तीनों की ओर से अदालत में प्रस्तुत किया गया था जिस पर यह आदेश विशेष जज ने लोक अभियोजक राजेश गुप्ता एवं विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह तथा नंद गोपाल गुप्ता नंदी व अन्य अधिवक्ताओं के तर्कों को सुन कर दिया। मु_ीगंज थाने में 2 मई 2014 को यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि लोकसभा के प्रत्याशी रेवती रमण सिंह के कार्यालय के निकट कांग्रेस प्रत्याशी नंद गोपाल गुप्त अपने समर्थकों के साथ निकले। वहां पर वादी एवं अन्य के साथ मारपीट की। पुलिस ने विवेचना करने के उपरांत आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत कर दिया था। माननीयों की न्यायालय गठित होने पर इस मुकदमे को विचारण हेतु इस न्यायालय में भेज दिया गया था।


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