संकट में AAP के 20 विधायक: अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने चुनाव आयोग को बताया ‘मोदी कमीशन’
आलोक अग्रवाल ने कहा कि सुनवाई के दौरान आप के विधायकों को सबूत तक नहीं रखने दिए गए और आयोग ने एकतरफा फैसला लिया है। यह इसलिए किया गया क्योंकि भाजपा नहीं चाहती कि एक ईमानदार सरकार को दिल्ली की जनता के लिए काम करने दिया जाए।
आलोक अग्रवाल ने कहा कि सुनवाई के दौरान आप के विधायकों को सबूत तक नहीं रखने दिए गए और आयोग ने एकतरफा फैसला लिया है। यह इसलिए किया गया क्योंकि भाजपा नहीं चाहती कि एक ईमानदार सरकार को दिल्ली की जनता के लिए काम करने दिया जाए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। (फोटो सोर्स- इंडियन एक्सप्रेस के लिए प्रवीण खन्ना)
उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार जोति 23 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उससे ठीक पहले उन्होंने आनन- फानन में यह फैसला दिया है। जल्दबाजी में लिया गया यह फैसला संदेह पैदा करता है। उन्होंने मध्य प्रदेश का मामला उठाते हुए कहा कि प्रदेश के दो मंत्रियों के खिलाफ लाभ के पद की शिकायत को राज्यपाल ने निरस्त कर दिया है, लेकिन राज्यपाल के आदेश के साथ चुनाव आयोग की अनुशंसा की प्रति नहीं दी गई है। इस मामले में भाजपा सरकार तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने जून, 2016 में 118 विधायकों के लाभ के पद की शिकायत की थी। अब इस मामले को लेकर आप उच्च न्यायालय जाएगी।
आलोक अग्रवाल ने कहा कि सुनवाई के दौरान आप के विधायकों को सबूत तक नहीं रखने दिए गए और आयोग ने एकतरफा फैसला लिया है। यह इसलिए किया गया क्योंकि भाजपा नहीं चाहती कि एक ईमानदार सरकार को दिल्ली की जनता के लिए काम करने दिया जाए।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। (फोटो सोर्स- इंडियन एक्सप्रेस के लिए प्रवीण खन्ना)
उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार जोति 23 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उससे ठीक पहले उन्होंने आनन- फानन में यह फैसला दिया है। जल्दबाजी में लिया गया यह फैसला संदेह पैदा करता है। उन्होंने मध्य प्रदेश का मामला उठाते हुए कहा कि प्रदेश के दो मंत्रियों के खिलाफ लाभ के पद की शिकायत को राज्यपाल ने निरस्त कर दिया है, लेकिन राज्यपाल के आदेश के साथ चुनाव आयोग की अनुशंसा की प्रति नहीं दी गई है। इस मामले में भाजपा सरकार तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने जून, 2016 में 118 विधायकों के लाभ के पद की शिकायत की थी। अब इस मामले को लेकर आप उच्च न्यायालय जाएगी।

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