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मुख्यमंत्री पर नहीं चलेगा केस...हाइकोर्ट

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सन् 2007 में गोरखपुर में हुए दंगा मामले में केस नहीं चलेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए याचिका खारिज कर दी. साथ ही इस मामले में पुन: जांच की अपील को भी खारिज कर दिया है.


याचिका में योगी आदित्यनाथ पर केस चलाने से इनकार करने के सरकारी आदेश की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. मालूम हो कि गोरखपुर में साल 2007 में हुआ दंगा योगी आदित्यनाथ के इशारों पर कराए जाने का आरोप लगाया गया था. इसी मामले में उनके खिलाफ केस चलाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

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