पीएफ के नियम में बड़ा बदलाव, करना होगा ऑनलाइन आवेदन
EPFO की तरफ से यह कदम क्लेम सेटलेमेंट के दौरान फ्रॉड होने की आशंका के चलते उठाया गया है। इसका मतलब यह है कि अब आप अपना 10 लाख से ज्यादा का पीएफ ऑफलाइन मोड से नहीं निकाल पाएंगे।
EPFO ने पीएफ का पैसा निकालने के नियम में बदलाव कर दिया है। अब पीएफ खाते से 10 लाख रुपए से ज्यादा रुपए निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए ऑफलाइन आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा EPFO ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 से 5,00,000 रुपए से ज्यादा की निकासी के लिए भी ऑनलाइन आवेदन जरूरी कर दिया है।
मतलब इसके लिए भी अब ऑफलाइन किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको बता दें कि पेंशन योजना के तहत, पेंशन की आंशिक राशि की निकासी का प्रावधान है। इसे पेंशन के पैसे का रूपान्तरण कहा जाता है। फिलहाल ईपीएफओ अंशधारकों को ऑनलाइन के साथ मैनुअल तरीके से भी दावा दाखिल करने की अनुमति है।
EPFO की तरफ से यह कदम क्लेम सेटलेमेंट के दौरान फ्रॉड होने की आशंका के चलते उठाया गया है। इसका मतलब यह है कि अब आप अपना 10 लाख से ज्यादा का पीएफ ऑफलाइन मोड से नहीं निकाल पाएंगे। बता दें कि मौजूदा समय में आपकी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी पीएफ के तौर पर कटता है। इसका 8.66 फीसदी आपके पेंशन खाते में जाता है। अगर आप ऑनलाइन पीएफ निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपना पीएफ अकाउंट अपने आधार से लिंक करना जरूरी है। अगर आपका पीएफ अकाउंट आधार से लिंक नहीं होगा, तो आप ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 10 लाख से ज्यादा की रकम ही नहीं, बल्कि आप इससे कम पीएफ अमाउंट को निकालने के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि बिना आधार लिंक किए आप यह काम ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे।
आधार से ऐसे करें पीएफ अकाउंट लिंक
– सबसे पहले EPFO की वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं, होम पेज पर ही मौजूद ‘Online Services’ के ‘e-KYC Portal’ के लिंक पर क्लिक करें।
– ‘e-KYC Portal’ पर क्लिक करते ही नया वेबपेज खुलेगा। यहां पर आपको ‘LINK UAN AADHAAR’ के लिंक पर क्लिक करना होगा
EPFO ने पीएफ का पैसा निकालने के नियम में बदलाव कर दिया है। अब पीएफ खाते से 10 लाख रुपए से ज्यादा रुपए निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए ऑफलाइन आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा EPFO ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 से 5,00,000 रुपए से ज्यादा की निकासी के लिए भी ऑनलाइन आवेदन जरूरी कर दिया है।
मतलब इसके लिए भी अब ऑफलाइन किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको बता दें कि पेंशन योजना के तहत, पेंशन की आंशिक राशि की निकासी का प्रावधान है। इसे पेंशन के पैसे का रूपान्तरण कहा जाता है। फिलहाल ईपीएफओ अंशधारकों को ऑनलाइन के साथ मैनुअल तरीके से भी दावा दाखिल करने की अनुमति है।
EPFO की तरफ से यह कदम क्लेम सेटलेमेंट के दौरान फ्रॉड होने की आशंका के चलते उठाया गया है। इसका मतलब यह है कि अब आप अपना 10 लाख से ज्यादा का पीएफ ऑफलाइन मोड से नहीं निकाल पाएंगे। बता दें कि मौजूदा समय में आपकी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी पीएफ के तौर पर कटता है। इसका 8.66 फीसदी आपके पेंशन खाते में जाता है। अगर आप ऑनलाइन पीएफ निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपना पीएफ अकाउंट अपने आधार से लिंक करना जरूरी है। अगर आपका पीएफ अकाउंट आधार से लिंक नहीं होगा, तो आप ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 10 लाख से ज्यादा की रकम ही नहीं, बल्कि आप इससे कम पीएफ अमाउंट को निकालने के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि बिना आधार लिंक किए आप यह काम ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे।
आधार से ऐसे करें पीएफ अकाउंट लिंक
– सबसे पहले EPFO की वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं, होम पेज पर ही मौजूद ‘Online Services’ के ‘e-KYC Portal’ के लिंक पर क्लिक करें।
– ‘e-KYC Portal’ पर क्लिक करते ही नया वेबपेज खुलेगा। यहां पर आपको ‘LINK UAN AADHAAR’ के लिंक पर क्लिक करना होगा


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