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ई रिक्शा हेतु कल से लगेगा कैम्प, अवैध रिक्शा के खिलाफ 03 मई से चलेगा अभियान

इलाहाबाद। जिलाधिकारी सुहास एल.वाई की अध्यक्षता में संगम सभागार में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक मे अवैध ई रिक्शा के संचालन पर रोक लगाने हेतु विचार किया गया। 


जिलाधिकारी ने ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कैम्प का आयोजन कल से ही करने के निर्देश सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को दिये तथा 03 मई से अवैध ई रिक्शा चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि अवैधानिक रूप से बेचे जा रहे ई रिक्शा विक्रताओं के खिलाफ भी अभियान चलाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाय। उन्होने कहा कि ई रिक्शा चालको के खिलाफ की जा रही कार्रवाई तथा कैम्पों के माध्यम से कराये जा रहे ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन की भी रिर्पोट उन्हे प्रस्तुत की जाय। जिलाधिकारी ने इसी तरह स्कूलो मे बसों की भी अभियान चलाकर चेंकिग किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मानक के अनुसार बसे न पाये जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाय। उन्होने पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को एक संयुक्त टीम बनाकर अभियान संचालित किये जाने के निर्देश दिये है।

      जिलाधिकारी ने संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया लोगों को ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन करने एवं उसके नियम की सारी जानकारी सरल भाषा विभिन्न माध्यमो से पहुंचाने का कार्य किया जाय। उन्होने कहा कि स्कूलो में जाकर यातायात नियमों के बारे में वहां बताया जाय जिस पर एआरटीओ प्रवर्तन के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत स्कूलों में जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियो को जागरूकता अभियान में सहयोग किये जाने निर्देश दिये। चौराहो पर लगे होर्डिंग को हटाने से ट्राफिक सिग्नल न दिख पाने की समस्या का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने नगर निगम के अधिकारी को निर्देशित किया कि वे यातायात पुलिस के सहयोग उन चौराहो से होर्डिंग हटाने का कार्य सुनिश्चित करे।

      बैठक में दुर्घटना  बाहुल्य ब्लैक स्पाट्स को चिन्हित कर उन पर चेतावनी चिन्हों को लगाये जाने की चर्चा की गयी जिसमें जिलाधिकारी को बताया गया कि स्पाट्स को चिन्हित करते हुए चेतावनी चिन्हों को लगा दिया गया है। बैठक मे बताया गया कि सोलेशियम स्कीम 1989 के अंतर्गत हिट एण्ड रन केस में दुर्घटना में मृत व्यक्तियों को रूपये 25000 एवं स्थायी अशक्तता की स्थिति में रूपये 12500 पीडितो को दिये जाने का प्राविधान है।

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