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अनुसूचित जाति-एसटी अधिनियम: खुली अदालत में दोपहर 2 बजे सुनवाई करते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सीजीआई तैयार

एससी-एसटी अधिनियम मामले में सुप्रीम कोर्ट, ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। एससी-एसटी एक्ट में आए फैसले पर केंद्र सरकार ने याचिका दायर की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सोमवार को एससी / एसटी अधिनियम पर हाल ही में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रिश्वत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन सोमवार ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ा हुआ अन्य याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार किया गया था



केंद्र सरकार ने पुनः विवेचना याचिका में 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कानून के कई कठोर प्रावधानों को कम करने के कारण देश के बड़े एससी / एसटी जनसंख्या के प्रभावित होने का बात कही थी इसके साथ ही उत्पीड़न की रोकथाम के लिए 1989 में बना हुआ अधिनियम में दिखने वाली संसदीय नीति का भी विपरीत बताया गया था।
सरकार ने इस मामले में खुली अदालत में सुनवाई की आवश्यकता जताते हुए वर्तमान मुद्दे पर मौखिक बहस को कोर्ट की मदद के लिए जरूरी बताया गया था। तमाम प्रगति के बावजूद दलितों की स्थिति अब भी कमजोर होने की बात भी कही थी
सरकार के अलावा एससी / एसटी संगठनों की अखिल भारतीय समिति ने अपनी याचिका में सोमवार को पूरे देश में बड़े पैमाने पर इस मुद्दे के कारण हिंसा होने के बारे में कहा गया था तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड्री की पीठ ने याचिका के तुरंत जवाब की आवश्यकता नहीं होने की बात कहकर इसकी प्रक्रिया में ही सुनवाई की बात कही थी।

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