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उमा भारती के खिलाफ सम्मन,पूर्व विधायक की निगरानी खारिज


प्रयागराज 6 दिसम्बर। जनपद महोबा के धारा 127 लोक प्रतिनिधि अधिनियम के मामले में भाजपा नेत्री उमा भारती के गुरुवार को उपस्थित न होने पर विशेष जज एम पी/ एम ए ले कोर्ट  पवन कुमार तिवारी ने पुनः सम्मन जारी कर 30 जनवरी 2019 को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है
उक्त प्रकरण में 1फरवरी 2012 को फ्लाइंग इस्क्वेड मजिस्ट्रेट ने चारकहरी विधान सभा क्षेत्र में उमा भारती की सफारी गाड़ी में भाजपा विधयक के समर्थन में पोस्टर ,बैनर,हैंडबिल बरामद किया था जिस पर मुद्रण का नाम नही था।उक्त मुकद्दमे में आरोप पत्र लगने के बाद से उमा भारती उपस्थित नही हुई थीं।
वही रामपुर के  पूर्व बसपा विधायक यूसुफ अली के खिलाफ भी 5 जनवरी 2012 को धर 127 का मुकद्दमा दर्ज हुआ था,30 मई 12 को आरोप पत्र लगने के बाद समननिंग आदेश को तात्कालिक विधायक ने निगरानी के द्वारा ज़िला जज की अदालत में आदेश को चुनोती दी थी,उक्त निगरानी इलाहाबाद हस्तांतरित हो गई थी जिसे आज कोर्ट द्वारा खरी कर दी गई।

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