दिल्ली सरकार को SC से झटका,एंटी करप्शन ब्यूरो एलजी के अधीन
दिल्ली सरकार-LG विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा कि सारे कार्यकारी अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ही रहेगा। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जमीन, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर मामले केंद्र के पास ही रहेंगे। इसके अलावा जस्टिस सीकरी ने कहा कि गंभीर मामलों पर LG के साथ सरकार कोई विवाद नहीं करें। साथ ही साथ जस्टिस सीकरी ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली सरकार किसी भी जांच आयोग का गठन नहीं कर सकती है। फैसले में यह भी कहा गया है कि ACB का दायरा सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रहेगा। जस्टिस सिकरी और जस्टिस भूषण ने पांच मामलों में एक समान राय रखी।

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने दिल्ली में नौकरशाहों की नियुक्ति और स्थानांतरण को लेकर केंद्र या दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र पर फैसला सुनाया है। एंटी करप्शन ब्यूरो एलजी के अधीन होगा। नौकरशाहों की नियुक्ति और स्थानांतरण का फैसला ऊपरी बेंच को भेज दिया गया है।


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