अनुच्छेद 370 भारत के संविधान में एक अस्थायी प्रावधान के रूप में शामिल: जी किशन रेड्डी
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| जम्मू कश्मीर राज्य सहित भारत का कोई भी नागरिक भारत के संविधान या जम्मू कश्मीर के संविधान के प्रावधानों के तहत दोहरी नागरिकता के लिए पात्र नहीं है।’’ |
उन्होने बताया ‘‘जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। भारत के संविधान से संबंधित मामले आंतरिक विषय हैं और उस पर निर्णय लेने का अधिकार केवल भारतीय संसद का है। इस मामले में किसी विदेशी सरकार या संगठन को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है।’’ एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में रेड्डी ने बताया ‘‘जम्मू कश्मीर राज्य सहित भारत का कोई भी नागरिक भारत के संविधान या जम्मू कश्मीर के संविधान के प्रावधानों के तहत दोहरी नागरिकता के लिए पात्र नहीं है।’’


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