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विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के निर्देश का पालन नहीं करने पर कोर्ट सख्त

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को अवमानना नोटिस जारी की है। उन्हें एक माह में  आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। कहा है कि यदि आदेश के अनुपालन का हलफनामा नहीं दाखिल करते तो अगली सुनवाई की तारीख पर कोर्ट में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने अमन वर्मा व अन्य की याचिका पर दिया है।

हाईकोर्ट ने कहा है कि आदेश का पालन नहीं किया गया तो विशेष सचिव को तलब कर अवमानना आरोप निर्मित किया जाएगा। 103 अभ्यर्थियों के साथ याचीगण का सहायक अध्यापक भर्ती में परिणाम घोषित किया गया है। कोर्ट ने सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। लेकिन, इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।

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