ऋचा दुबे को मिली अग्रिम जमानत, धोखाधड़ी मामले में आरोपी है विकास दुबे की पत्नी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। साथ ही उसे पुलिस रिपोर्ट पर सक्षम अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने तक जमानत पर रहने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने ऋचा दुबे की अग्रिम जमानत याचिका पर उसके अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्र को सुनकर दिया है। ऋचा दुबे के खिलाफ कानपुर के चौबेपुर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। अग्रिम जमानत याचिका पर ऋचा दुबे का पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्र ने अपनी बहस में कहा कि याची पर अपने मोबाइल में मऊ के निगोहा निवासी महेश का सिम कार्ड लगाकर इस्तेमाल करने का आरोप है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा याची पर अन्य कोई आरोप नहीं है। याची ने इस फोन नंबर का उपयोग किसी अपराध में नहीं किया गया है। एडवोकेट श्री मिश्र ने कहा कि चौबेपुर थाने के इंस्पेक्टर ने याची के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है। उसका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। याची को 18 दिसंबर को 2020 को अंतरिम अग्रिम जमानत न्यायालय द्वारा प्रदान की जा चुकी है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत स्वीकार करते हुए याची को जमानत की शर्तों के पालन का निर्देश दिया है।
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