बीईओ भर्ती: राज्य सरकार व आयोग से मांगी जानकारी, आरक्षण लागू करने में अनियमितता को लेकर याचिका पर सुनवाई
याचिका में भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण लागू करने में अनियमितता का आरोप लगाया गया है। साथ ही 30 जनवरी 2021 को जारी चयन सूची रद्द करने की मांग की गई है। अधिवक्ता मुस्तकीम अहमद, राजेंद्र सिंह यादव व अंकिता सिंह का कहना है कि 13 दिसंबर 2019 को बीईओ के 309 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। विज्ञापन की धारा सात में चयन प्रक्रिया में आरक्षण कानून का पालन करने की बात कही गई।
छह दिसंबर 2020 को मुख्य परीक्षा में 4182 अभ्यर्थियों ने भाग लिया और 30 जनवरी 2021 को चयन सूची जारी कर दी गई लेकिन इस चयन सूची में ओबीसी के केवल 31 अभ्यर्थियों को रखा गया है जबकि 309 पदों के सापेक्ष 27 प्रतिशत के हिसाब से 83 ओबीसी अभ्यर्थियों को चयन सूची में शामिल किया जाना चाहिए। कहा गया कि 30 जनवरी 2021 को जारी चयन सूची इस भर्ती के विज्ञापन की धारा सात के विपरीत है।


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