केपी ट्रस्ट की जमीन विवाद में हस्तक्षेप से इनकार, याची दीवानी अदालत के समक्ष रखें बात: हाईकोर्ट
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने केपी ट्रस्ट की जमीन के विवाद में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए इस मामले में दाखिल एक याचिका बल न देने के आधार पर खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की खंडपीठ ने मो. युनूस व दो अन्य की याचिका पर दिया है।
प्रयागराज के सदियापुर मोहल्ला स्थित आराजी संख्या 266 को लेकर दाखिल याचिका में कहा गया था कि याचियों का नाम खतौनी में दर्ज है। पीडीए से नक्शा भी पास है। इसके बावजूद उन्हें निर्माण नहीं करने दिया जा रहा है। याचिका का विरोध कर रहे अधिवक्ता सुनील चौधरी ने कोर्ट को बताया कि विवादित भूमि केपी ट्रस्ट की है। इसे लेकर याचियों व ट्रस्ट के बीच दो दीवानी मुकदमे भी जिला न्यायालय में लंबित है इसलिए याचिका पोषणीय नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याची अपनी बात दीवानी अदालत के समक्ष रख सकते हैं। इस पर याचियों ने याचिका पर बल न देने का आग्रह किया, कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।


No comments