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ओबीसी आरक्षण पर दांव: लोकसभा से पास हुआ संविधान संशोधन बिल


 दिल्ली । केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया, जिसके बाद सर्वसम्मति से बिल पास हो गया।  विपक्षी पार्टियों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है। ये बिल राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार देगा।  हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में केंद्रीय कैबिनेट ने इसपर मुहर लगाई थी।  इस संशोधन की मांग कई क्षेत्रीय दलों के साथ-साथ सत्ताधारी पार्टी के ओबीसी नेताओं ने भी की है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद विधेयक पेश

सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद यह बिल संसद में पेश किया जाएगा। मई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि केवल केंद्र को ये अधिकार है कि वह ओबीसी समुदाय से जुड़ी लिस्ट तैयार कर सके। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इसपर आपत्ति जाहिर की गई थी, इसी के बाद अब केंद्र सरकार संविधान संशोधन बिल लाकर इसे कानूनी रूप देना चाहती है।

OBC आरक्षण बिल पास कराने की तैयारी


केंद्र सरकार आज OBC आरक्षण से जुड़ा अहम बिल लोकसभा में पेश करने वाली है। इस बिल के पास हो जाने के बाद राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार होगा। 127 वें संविधान संशोधन बिल के द्वारा आर्टिकल 342 ए(3) लागू किया जाएगा जिसके जरिए राज्यों को अधिकार होगा कि वो अपने हिसाब से ओबीसी सूची तैयार कर सकें। मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी सूची बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही है राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकते हैं।

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