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उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री का मामला, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 28 फरवरी को सुनवाई


प्रातःकाल एक्सप्रेस
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री के मसले पर दाखिल अर्जी की सुनवाई अब 28 फरवरी को होगी। याची अधिवक्ता के अनुरोध पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। अर्जी में एसीजेएम प्रयागराज के 4 सितंबर 2021 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है। जिसके तहत मजिस्ट्रेट ने फर्जी डिग्री की शिकायत की एफआइआर दर्ज करने का आदेश जारी करने की मांग में धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल अर्जी खारिज कर दी थी।
याचिका में डिग्री को करार दिया गया है अवैध:
दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने की। याची अधिवक्ता के अनुरोध पर सुनवाई की तिथि तीन फरवरी तय की गई थी। आज फिर सुनवाई टालने का अनुरोध किया गया। याची का कहना है कि सूचना अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी में सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज ने श्री भूषण पांडेय को बताया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की प्रथमा, मध्यमा, विशारद डिग्री हाई स्कूल के समकक्ष मान्य नहीं है। केशव मौर्य ने इस डिग्री के आधार पर आगे की शिक्षा ग्रहण की है जो गैर कानूनी है और अपराध की श्रेणी में आती है।
पुलिस ने नहीं सुनी तो अदालत में दी थी अर्जी:
याची ने कैंट थाना प्रभारी को शिकायत की थी। सुनवाई न होने पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दाखिल की। याची ने मजिस्ट्रेट को यह भी अर्जी दी कि विपक्षीन विधायक है। इसलिए अर्जी एमपी एमएलए की विशेष अदालत में भेजा जाय। प्रकरण सत्र न्यायाधीश को भेजा गया लेकिन मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्ष से रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट पर एकतरफा विचार कर अर्जी खारिज कर दी।

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