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विधायक मुख्तार अंसारी की तीसरी जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने किया निरस्त


मऊ: यूपी के जिला मऊ दक्षिण टोला थाने में अशोक कुमार सिंह ने 19 मार्च 2010 को प्रथमिकी दर्ज कराई कि मोहम्दाबाद की तरफ जा रहा था वहाँ देखा कि दो मोटरसाइकिल सवार मेरे भाई की गाड़ी पर गोली चला रहे थे जिसमें  सुरक्षा में लगा सिपाही सतीश घायल हो गया। इस मामले की पुलिस ने जाँच करके 302/307/120बी/34 आई पी सी 7 सी ल ए में आरोप पत्र दाखिल किया। जिसमें श्री अंसारी के साथ कई लोग आरोपी है। मुख्तार अंसारी ने पहली जमानत अर्जी 19 जुलाई 2012 और दूसरी हाई कोर्ट से 6 अगस्त 2018 को खारिज हो गई हैं। मुख्तार अंसारी पर 49 आपराधिक मामले दर्ज है। श्री अंसारी ने जमानत अर्जी निवेदन किया कि गवाही हो गई हैं अन्य कार्रवाई जमानत से प्रभावित नही होगी।सरकारी वकील राजेश गुप्ता ने विरोध किया।

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