विशेष न्यायाधीश पवन: प्रदेश सरकार में पशुपालन विभाग मंत्री एस पी सिंह बघेल को मिली जमानत
प्रयागराज। प्रदेश सरकार में पशुपालन विभाग मंत्री एस पी सिंह बघेल के विरुद्ध दर्ज आदर्श चुनाव आचार संहिता के उलघन के मामले को वापस लेने की अर्जी दाखिल किया था। 17 अप्रैल 2014 को फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाने में दर्ज कराई गई प्रथमिकी में 1नंवबर 2014 को आरोप पत्र दाखिल किया गया और 16 अगस्त 2017 को आरोप तय किया गया। 23 मार्च को डीएम फिरोजाबाद ने कोर्ट में अर्जी दाखिल किया। जिसे विशेष न्यायाधीश एमपी/एम एल ए पवन कुमार तिवारी ने स्वीकार करते हुए मुकदमा वापस कर दिया है।
फिरोजाबाद के ठुढला थाने में 3 फ़रवरी 2000 को शिव सिंह चक ने प्रथमिकी दर्ज कराई कि शिलान्यास किया गया था सपा नेता के द्वारा श्री बघेल और उनके समर्थकों ने उसे तोड़ दिया। श्री बघेल इस मामले में आज कोर्ट में हाजिर हो जमानत करवाई। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने जमानत याचिका स्वीकार किया है।
फिरोजाबाद के ठुढला थाने में 3 फ़रवरी 2000 को शिव सिंह चक ने प्रथमिकी दर्ज कराई कि शिलान्यास किया गया था सपा नेता के द्वारा श्री बघेल और उनके समर्थकों ने उसे तोड़ दिया। श्री बघेल इस मामले में आज कोर्ट में हाजिर हो जमानत करवाई। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने जमानत याचिका स्वीकार किया है।


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