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ट्रैफिक नियम : ड्राइविंग के समय बचना है भारी चलान से तो बनवा लें ड्राइविंग लाइसेंस, करें घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई

अगर आप भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रह हैं तो तुरंत बनवा लीजिए क्योंकि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये का जुर्माना है। नए वाहन एक्ट में नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि इतनी ज्यादा रखी गई है कि अगर आप नियम तोड़ते हैं तो आपकी जेब पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। 

traffic police man challan by woman video
पांच गुणा अधिक जुर्माना वसूला जाएगा
बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट पर अब एक हजार की जगह दो हजार और बिना ड्रायविंग लायसेंस के पकड़ने पर पांच गुणा अधिक पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। 


ट्रैफिक नियम तोड़ा तो भरना होगा भारी जुर्माना
 

एक नजर प्रावधानों और उसके जुर्माने की राशि पर
उल्लंघन                                             पहले         अब 
बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर               1,000       5,000 
सीट बेल्ट नहीं लगाने पर                        100         1,000 
बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग                          1,000       2,000 
ड्राइविंग के वक्त मोबाइल पर बात             1,000       5,000 
ड्रंकन ड्राइविंग                                        500       10,000 छह माह जेल (पहली बार)  15,000 दो साल जेल (दूसरी बार)
नाबालिग के गाड़ी चलाने पर                     500       10,000 
दुपहिया पर ओवरलोडिंग                          100        2,000 (तीन साल के लिए लाइसेंस निलंबन)


ड्राइविंग लाइसेंस
ज्यादातर लोग ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने के लिए एजेंट की मदद लेते हैं लेकिन थोड़ी मेहनत कर आप अपने आप डीएल बनवा सकते हैं। देश के 22 राज्यों के लोग ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार की सारथी वेबसाइट और राज्यों के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का ऑप्शन है। 
 

यहां कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई
सारथी वेबसाइट पर बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मणिपुर, मेघालय, पुद्दुचेरी, सिक्कीम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल, दिल्ली के लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश के लोग राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं।

लर्नर लाइसेंस 
पहले बनेगा लर्नर लाइसेंस - अगर आपका अभी तक लाइसेंस नहीं बना है तो सबसे पहले लर्नर लाइसेंस बनेगा। लर्नर लाइसेंस के बाद परमानेंट लाइसेंस बनता है। इस लाइसेंस के जरिए आप कार, बाइक चला सकते हैं।


फीस: लर्नर लाइसेंस– 200 रुपए, परमानेंट लाइसेंस – 200 रुपए, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल की फीस – 250 रुपए। 

चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट - उम्र और पते के प्रूफ के लिए इनमें से एक डॉक्यूमेंट वोटर आईडी कार्ड, दसवीं का सर्टिफिकेट, एलआईसी पॉलिसी, पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट, सरकारी पे स्लिप, पेन्शन पास बुक, ऑर्म्स लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार का जारी किया आईडी कार्ड चाहिए होगा। (फोटो-गूगल)
 

ऐसे लेने होगा अपॉइन्टमेंट: केंद्र सरकार की वेबसाइट सारथी पर जाकर राज्यों के किसी भी रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के लिए अपॉइन्टमेंट ले सकते हैं। इसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/sarathiservice/newLLDet.do पर जाना होगा। यहां ड्राइविंग लाइसेंस ‘अप्लाई ऑनलाइन’ पर क्लिक करें और अपनी डिटले भरें।
वेबसाइट पर सभी डिटेल भरें और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। अपॉइन्टमेंट का दिन और टाइम सेट करें और फीस ऑनलाइन भर दें। अपॉइन्टमेंट के टाइम पर रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाएं। यहां आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा जिसमं् 10 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें से 6 सवालों का सही जवाब देने पर आप टेस्ट में पास हो जाएंगे। आपको लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत मिल जाएगा।
परमानेंट लाइसेंस - सारथी की वेबसाइट पर परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। इसमें लर्नर लाइसेंस की डिटेल भरें और जहां से आपने अपना लर्नर लाइसेंस बनवाया था, वहीं का अपॉइन्टमेंट लें। अपॉइन्टमेंट के टाइम पर अपनी गाड़ी या बाइक लेकर जाएं क्योंकि अधिकारी आपसे गाडी चलवाकर देखेगा। टेस्ट में पास होने के 7 दिन में DL घर आ जाएगा। 

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