#CORONA-VIRUS: इलाहाबाद हाईकोर्ट और निचली अदालतों में बंदी, महत्वपूर्ण मामलों की होगी सुनवाई

विधि संवाददाता प्रातःकाल
प्रयागराज : #COVID-19 के खतरे को देखते हुए सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी अगले आदेश तक के लिए बंदी कर दी गई. साथ ही जिला कचहरियों को भी 21 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है. हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ राय के अनुसार हाईकोर्ट में केवल वही मामले सुने जाएंगे जो बेहद जरूरी हों. पहले से लिस्टेड मामलों की सुनवाई नहीं होगी. कोर्ट परिसर में मुवक्किलों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस बाला कृष्ण नारायण की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिश पर अगले आदेश तक के लिए हाईकोर्ट को बंद कर दिया गया. तय किया गया कि कोर्ट की बंदी की अवधि में सिर्फ उन्हीं मामलों की सुनवाई होगी जो न्यायिक दृष्टि से बेहद अहम होंगे. इस अवधि में पूर्व से लिस्टेड प्रकरणों की सुनवाई नहीं होगी.
हालांकि, इस अवधि में फ़ोटो एफिडेविट सेन्टर खुला रहेगा. वहीं पर बने अधिवक्ता-मुवकिल रूम में ओथ कमिश्नर बैठेंगे. साथ ही वहीं पर एफिडेविट भी होगा. कोर्ट कैंपस में मुवक्किल का प्रवेश पूर्ण रूप से बंद रहेगा. बंदी के दौरान सिर्फ उन्हीं मुवक्किल को प्रवेश पास मिलेगा, जिसकी पर्सनल अपीयरेंस का आर्डर होगा.
गौरतलब है कि कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए सभी सरकारी कार्यक्रम निरस्त किए जा चुके हैं. देश में अब तक करीब 120 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा चुके हैं. मॉल, सिनेमाहाल, मल्टीप्लेक्स, सभी खेलों के मैत स्थगित किए जा चुके हैं. सरकारी, गैर सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं. सरकारी, गैरसरकारी दफ्तरों में बायोमैट्रिक अटेंडेंस भी रोक दी गई है. रेलवे ने भी ट्रेनों में कंबल और पर्दों को पूरी तरह से हचा दिया है. कोचों को सैनीटाइज किया जा रहा है.
#Corona-Virus इलाहाबाद हाईकोर्ट और निचली अदालतों में बंदी, महत्वपूर्ण मामलों की होगी सुनवाई
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