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अंसारी बंधुओं को मिली अंतरिम अग्रिम जमानत 



इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार गाजीपुर के अंसारी बंधुओं की सशर्त अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है और विवेचना जारी रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने अब्बास अंसारी व उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है।कोर्ट ने राज्य सरकार से अर्जी पर दो हफ्ते में जवाब मांगा है और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। अंसारी बंधुओं के खिलाफ गाजीपुर की कोतवाली में धोखाधड़ी, षडयंत्र आदि आरोपों मे प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अगली सुनवाई नौ फरवरी को होगी।


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