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पारिवारिक पेंशन न देने पर मांगा जवाब, कानुपर के नगर आयुक्त को हलफनामा देने का निर्देश


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम के रिटायर कर्मचारी के परिवार को पारिवारिक पेंशन न देने पर कानपुर नगर के नगर आयुक्त से जवाब मांगा है। कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है कि पेंशन किस कारण नहीं दी जा रही है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने मिथिलेश सिंह याचिका पर अधिवक्ता गोपाल जी खरे को सुनकर दिया है।

याची के पति 2014 में रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए। विभाग की ओर से नो ड्यूज का प्रमाणपत्र भी दिया गया। दो जून 2019 को उनका निधन हो गया। याची ने पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किया लेकिन उसे पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। नगर निगम के अधिवक्ता का कहना था कि याची की ओर से कुछ कागजात नहीं दिए गए हैं इसलिए पारिवारिक पेंशन नहीं बन सकी है। कोर्ट ने कहा कि वह यह समझ पाने में असमर्थ हैं कि जब नो ड्यूज प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है तो पारिवारिक पेंशन कैसे रोकी जा सकती है। साथ ही यही स्थिति स्पष्ट करने के लिए नगर आयुक्त को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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