ITR फाइल करते समय इन गलतियों से बचें, आ सकता है नोटिस...
नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में मिस्टेक से बचने के लिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। इन गलतियों की वजह से आप को दिक्कत हो सकती है या बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। आज हम आपको बता रहे हैं इन गलतियों के बारे में जिनसे ITR फाइल करते समय आपको बचना है।
गलतफॉर्म सेITRभरना
ITR फाइल करने से पहले अपने लिए सही फॉर्म सेलेक्ट करना बहुत अहम है। अगर आपने गलत ITR फॉर्म के जरिए रिटर्न फाइल किया तो आपके रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न माना जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस देकर सही फॉर्म का यूज करते हुए रिवाज्ड रिटर्न फाइल करने को कहेगा।
ITRमें इंटरेस्ट इनकम की जानकारी न देना
आपको ITR फाइल करते समय फाइनेंशियल ईयर में होने वाली सभी इंटरेस्ट इनकम को रिपोर्ट करना चाहिए। आम तौर पर लोग अन्य स्रोत से इनकम के तहत सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट से मिले इंटरेस्ट को रिपोर्ट भरना भूल जाते हैं।
पिछली जॉब से हुई इनकम रिपोर्ट न करना
अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में जॉब बदली है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए मौजूदा जॉब के साथ पिछली जॉब की इनकम भी रिपोर्ट करनी होगी। अगर आप पिछली जॉब की इनकम रिपोर्ट नहीं करते हैं तो यह कमी आपके टीडीएस सर्टिफिकेट, फॉर्म 16 और फॉर्म 26एएस में दिखेगा। ऐसे में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस आ सकता है।
सभी बैंक अकाउंट की जानकारी न देना
अब आपको ITR फाइल करते समय सभी बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी जो संबंधित फाइनेंशियल ईयर में आपके नाम पर थे। इससे पहले आपको सिर्फ एक बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होती थी जिसमें आप इनकम टैकस रिफंड लेना चाहते हैं। लेकिन अब आपको डॉरमैंट यानी निष्क्रिय अकाउंट को छोड़कर सभी अकाउंट की जानकारी देनी है।

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