कार्यालय कलेक्टर एवम जिला दंडाधिकारी बलरामपुर रामानुजगंज ने छठ पूजा हेतु जारी किया दिशा निर्देश
रोहित यादव,
बलरामपुर ब्यूरो ।छठ पूजा स्थलों पर केवल पूजा करने वाले व्यक्ति ही शामिल होंगे अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने देने की जिम्मेदारी आयोजन समिति की होगी । छठ पूजा स्थलों पर प्रत्येक व्यक्तियों के लिए मास्क/ सोशल एवम फिजिकल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन तथा समय-समय पर सेनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा । छठ पूजा में किसी प्रकार के जुलूस /सभा/ रैली का आयोजन नहीं करेंगे। छठ पूजा स्थलों में पान,गुटखा, इत्यादि खाकर अन्यथा थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक एक- 12 /2020/ 32 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 26 ,10, 2021 के दिए गए निर्देश अनुसार छठ पूजा में प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक ही हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी।
छठ पूजा स्थलों में किसी प्रकार के बाजार, मेला, दुकान इत्यादि लगाने की अनुमति नहीं रहेगी।
छठ पूजा स्थलों पर छोटे बच्चों एवं बुजुर्ग/ वृद्ध को जाने की अनुमति नहीं होगी। छठ पूजा में समिति होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड टीका लगा हुआ होना अनिवार्य होगा। नदी,तालाब के गहरे पानी में जा कर पूजा करने की अनुमति नहीं होगी।
आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जावे। इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा प्रशासन जिला प्रशासन बलरामपुर रामानुजगंज द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश / आदेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावसील होगा तथा आदेश में निहित शर्तों के उल्लंघन
करने पर एपिडेमिक डीसीज एक्ट आपदा प्रबंध अधिनियम एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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