प्रयागराज की गैंगरेप पीड़ित मेडिकल छात्रा निर्भया पटेल को सरकार दे आर्थिक मदद- हाइकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज की गैंग रेप पीड़ित मेडिकल छात्रा निर्भया पटेल को आर्थिक मदद देने की माँग को स्वीकार करते सरकार को फटकार लगाते हुए तत्काल आर्थिक मदद देने के लिए आदेश पारित किया।और कहा कि आप को सभी पीड़िताओं को आर्थिक मदद देनी पड़ेगी जो पीड़िता का अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी भी।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति एस एस शमशेरी की खंडपीठ ने अधिवक्ता सुनील चौधरी की जनहित याचिका पर दिया है।याची का कहना है कि दिल्ली के निर्भया गैंग रेप प्रकरण की तरह प्रयागराज में भी एक मेडिकल छात्रा के साथ 10 लोगो ने चलती बस से जबरन उतारकर अपनी कार में अगवा कर मारा पीटा, जबरन शराब पिलाई ,जब छात्रा चिल्लाने लगी तो अपराधियो ने चेहरे को सिगरेट से दाग दिया और मुँह पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। इस घटना पर प्रदेश के कई सामाजिक संगठन व वाराणसी से चल कर आये "सरदार सेना" के रास्ट्रीय अध्यक्ष श्री आर एस पटेल व इंजीनियर सुनील सिंह के साथ साथ ,कई महिला संग़ठन से जुड़ी महिलाए सबीहा मोहानी जी,रीता सिंह पटेल जी,मधु सिंह जी,बीना सिंह जी ,आशा सिंह पटेल जी,अन्नू सिंह जी,हाइकोर्ट अधिवक्ता रोशन जहाँ सिद्दिक़ी जी, श्रद्धा शुक्ला जी, अंजुम अंसारी जी , साहिन अंसारी जी,आर यू रिंकी रेनू,माधुरी साहू जी सैकड़ो महिलाए ,हाइकोर्ट अधिवक्ता श्री रितेश श्रीवास्तव जी,श्री संजीव सिंह जी,श्री कमल कृष्ण राय (पूर्व अध्यक्ष इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ) ,श्री पवन भरद्वाज (टाइगर)जी,श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव जी, श्री इक़्तेदार अहमद बादशाह जी,श्री जनार्दन यादव जी,श्री जावेद आलम जी,श्री अनुज सिंह,श्री काशान सिद्दीकी ,लखनऊ हाइकोर्ट से चल कर आये श्री अरुण पटेल जी ,आंदोलन के संरक्षक के रूप में पूर्व कमिश्नर श्री बादल चटर्जी,पूर्व कमिश्नर श्री आर.एस.वर्मा,पूर्व डी. आई.जी. श्री अशोक कुमार शुक्ला जी,आंदोलन के मशाल को अग्नि दिया प्रयाग होटल के मालिक व नागरिक सुरछा कोर संग़ठन के अनिल कुमार गुप्ता (अन्नू भैया) के अलावा पूर्व राज्य मंत्री श्री बाबू लाल भंवरा,पूर्व विधायक श्री परवेज अहमद (टंकी),पूर्व विधायक श्री सत्यवीर मुन्ना ,प्रदेश के कई मेडिकल एसोशियेसन के डॉक्टर व मेडिकल छात्र छात्राएं डॉक्टर आरिज कादरी जी (आयुष मंत्रालय ),व डॉक्टर अल्ताफ अहमद जी के साथ,वाराणसी से चल कर आये पूर्वांचल जोन के अध्यक्ष,बड़े भाई श्री संजीव सिंह जी, मार्गदर्शकवरिष्ठ समाजसेवी श्री राम सुमेर कुशवाहा जी,वरिष्ठ समाजसेवी श्री तारिक सईद अज्जू जी,श्री कमलेश पटेल जी,श्री रविंदर श्रीवास्तव जी ,श्री जाहिद (हीरो भाई), श्री अंजनी मिश्रा जी,छोटे भाई आकाश सिह ज्वाला,श्री दिनेश सिंह ,श्री सत्यम राय संघर्ष,गोलू सोनकर भाई,प्रकाश सिंह बादल(KKS),श्री मोहम्मद मैसर जी,श्री इमरान युनुष ,श्री जाहिद भाई,ताहिर सुहैल जाफरी,मोहम्मद अली अब्बासी, व अन्य सैकड़ों लोगो ने अधिवक्ता सुनील चौधरी के नेतृत्व में बैनर पोस्टर तख्ती ,हाथों में मशाल लेकर महिला दिवस की पूर्व संध्या 7 मार्च को शाम 6 बजे डफरिन हॉस्पिटल से कोतवाली तक जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति पर आंदोलन का संचालन कर रहे प्रखर वक्ता अध्यापक श्री इमरान खान पामाल जी , मशाल जुलूश निकालकर मांग किया था कि पीड़िता को कम से कम 50 लाख रुपए आर्थिक मदद ,सरकारी नोकरी,अपराधियो की गिफ्तारी,परिवार को सुरछा और मुकदमे को फास्टट्रैक कोर्ट में चलाया जाए।
आंदोलन में जुड़े मुख्य रूप से सोसल मीडिया व लाइव रिकॉर्डिंग का कार्य छात्र नेता सद्दाम ने किया था और सहयोगी के रूप में प्रखर श्रीवास्तव के साथ,अधिवक्ता इक़्तेदार अहमद व अन्य कई लोग भी मोजूद रहे। लेकिन आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने सभी आंदोलन कारी लोगो के खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी।याची ने बताया कि घटना के दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन की तैयारी चल रही थी जिस पर पूरा छेत्र छावनी में तब्दील था दूसरे दिन सारे अधिकारी महाकुंभ थानां झूसी के छेत्र आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरछा में लगे थे ।और पीड़िता का fir दर्ज नही कर रहे थे।जब झूसी थाने का घेराव किया गया तो fir दर्ज हुआ।
याची अधिवक्ता सुनील चौधरी ने न्यायालय को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे में गैंगरेप पीड़ित महिला बिलकिस बानो को ₹50लाख मुआवजा व सरकारी नौकरी दिए जाने का आदेश गुजरात सरकार को पारित किया है ।
उसी प्रकार निर्भया पटेल पीड़िता को रानी लक्ष्मीबाई राहत कोष के अलावा भी सरकार आर्थिक मदद दे।जिस पर सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता श्री मनीष गोयल ने कहा कि फण्ड न होने के कारण पैसा नही दिया गया जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप को सभी पीड़िता को मुआबजा देना होगा।जिस पर अपर महाधिवक्ता ने बताया कि उत्तरप्रदेश सरकार 1 लाख रुपए की मंजूरी कर दी है और जल्द 6 लाख रुपए चार्ज सीट लगने पर दे देगी। साथ ही यह भी कहा कि याची की मांग पर उत्तरप्रदेस सरकार विचार कर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 A के तहत भी अलग से पीड़िता को मुआबजा देगी।अगली सुनवाई 24 मई तय की गई जिस पर सरकार पीड़िता को आर्थिक मदद देकर जवाब दाखिल करेगी।



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